नकली नोट को चलाने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास
नकली नोट को चलाने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

 



खरगौन | नकली नोट को चलाने वाले एक आरोपी को मंडलेश्वर न्यायालय ने गत दिवस 5 वर्ष के कारवास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन कार्यालय के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश जाट ने बताया कि 24 दिसंबर 2015 को निमरानी स्थित बनारस ढ़ाबे के संचालक मुरली ने थाना बलकवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके ढ़ाबे पर कुछ लोग आए और खाना खाया। उस दिन ढाबे पर उसका लड़का सोनू और कार्य करने वाला लड़का अखिलेश था और वह उस दिन धामनोद गया हुआ था। वह वापस आया तब तक लड़कों द्वारा खाना खा लिया था। उन लड़कों का 340 रूपए का बिल हुआ था। इस दौरान उनमें से एक लडके ने 100 रूपए के 3 नोट व 40 रूपए दिए। ढ़ाबे के संचालक मुरली ने देखा कि 100 रूपए की तीनों नोट नकली है। मुरली द्वारा उन्हें रोका और कहा ये नोट नकली है, तो लड़कों ने कहा कि क्या तुम बैंक वाले हो, जो नोट पहचानते हो और तीनों नोट को मुंह में रखकर चबाने लगा और मुझे 500 रूपए का नोट दिया। लड़कों से नाम पुछने पर उन्होंने अपना नाम राजविंदरसिंह, कृष्णा गुप्ता, राहिल गुप्ता, लक्कीसिंह सभी निवासी जम्मू होना बताया। अभियुक्तगण की तलाशी लेने पर रूपए 100 के 56 नोट मिले। अभियुक्तगण को उनकी कार सहित पकड़कर चौकी ले गए तथा थाना बलकवाडा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय मंडलेश्वर में प्रस्तुत किया। इस दौरान आरोपी कृष्णा गुप्ता, राहिल गुप्ता एवं लक्कीसिंह फरार है। वहीं एक आरोपी राजविंदरसिंह को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने धारा 489ख व 489ग में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास ए